मुंबई (एएनआई)। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बुधवार को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा उर्फ ​​रिपु सूदन कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह कार्रवाई इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के चलते की है। सेबी के आदेश के मुताबिक, कुंद्रा, शेट्टी और उनकी कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंजों से जुड़ी जरूरी जानकारी देने में तीन साल की देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है। बाजार नियामक ने कहा कि जुर्माने का भुगतान कुंद्रा और शेट्टी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग करना होगा, जो वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं।

सेबी ने जारी किया आदेश
सेबी के आदेश में कहा गया है, "सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 01 सितंबर, 2013 से 23 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के शेयरों में ट्रेडिंग/डीलिंग की जांच की थी। जांच में, यह देखा गया कि रिपु सूदन कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों के विनियम 7(2)(ए) और 7(2)(बी) के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन किया था।'

क्या है मामला
सेबी के आदेश में कहा गया है कि 2015 में, वियान इंडस्ट्रीज ने चार व्यक्तियों को 5 लाख इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन किया और उक्त तरजीही आवंटन में, कंपनी ने अपने दो प्रमोटरों कुंद्रा और शेट्टी को 128,800 इक्विटी शेयर आवंटित किए। सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध नियम के अनुसार, कंपनी के प्रमोटरों को दो दिनों के भीतर कंपनी को अपने लेनदेन का खुलासा करना आवश्यक है, यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है।

45 दिनों के भीतर जमा करें जुर्माना
सेबी ने कहा कि कुंद्रा और शेट्टी के शेयर का लेनदेन मूल्य 2.57 करोड़ रुपये था। हालांकि, 2015 के लेनदेन के लिए अंतिम खुलासा मई 2019 में किया गया था। बाजार नियामक ने नोटिस पाने वालों राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी को आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने / भुगतान करने का आदेश दिया है।

फिलहाल जेल में बंद हैं राज कुंद्रा
सेबी के अलावा राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जिसने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के तहत आरोप लगाए हैं। रविवार को पुलिस ने जानकारी दी थी कि कुंद्रा के चार कर्मचारी उसके खिलाफ एडल्ट फिल्म रैकेट मामले में गवाह बन गए हैं, जिससे उसकी परेशानी बढ़ गई है।

Bollywood News inextlive from Bollywood News Desk