PATNA : नकली नोट के साथ पकड़े जाने के मामले में एनआइए के विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा ने गुरुवार को झारखंड के रामगढ़ इलाके के जुज्जु निवासी अफरोज अंसारी, बिहार के नवादा जिले के कादिरगंज के कबीर खान उर्फ सन्नी कुमार उर्फ सुजीत उर्फ सन्नी साव उर्फ अकबर, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के बेसनोनगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर के असराफुल आलम और आलमगीर शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर सभी सजा के अतिरिक्त 2 वर्ष अधिक जेल में रहेंगे। अदालत ने सभी को 5 अक्टूबर को दोषी पाया था। अफरोज कबीर का रिश्ते में साला बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार कबीर के खिलाफ करीब 22 मुकदमे चल रहे हैं। अदालत आतंकवादी निरोधक अधिनियम की अनेक धाराओं व आइपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया एनआइए की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा और मनोज कुमार सिंह ने बहस किया।