नई दिल्ली (पीटीआई) गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश भर के हाॅटस्पाॅट एरिया में लाॅकडाउन की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस जोन के बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। 8 जून से इन इलाकों में धार्मिक स्थलों में पूजा-पाठ की अनुमति होगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

स्कूल, काॅलेज खोलने के लिए राज्यों से होगी बात

गृह मंत्रालय ने बताया कि शाॅपिंग माॅल भी खोल दिए जाएंगे और वहां पब्लिक कुछ शर्तों के साथ खरीदारी कर सकेगी। स्कूल, काॅलेज और शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य भागीदारों से बातचीत करके जुलाई में शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जा सकता है।

सिनेमा हाॅल और जिम पर अभी लगे रहेंगे प्रतिबंध

गृह मंत्रालय ने बताया कि देश भर के लिए रात में लगाने वाले कर्फ्यू के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। अब यह समय रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ान, सिनेमा हाॅल, मेट्रो रेल, जिम और राजनैतिक सभाओं को पब्लिक के लिए खोलने का निर्णय हालात का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। हाॅटस्पाॅट जोन में लाॅकडाउन का निर्णय जिला प्रशासन के हाथ में होगा।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चिह्नित करेंगे बफर जोन

गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर हाॅटस्पाॅट एरिया से अलग बफर जोन चिह्नित करेंगे। ये स्थान ऐसे होंगे जहां कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा होगी। इन स्थानों पर प्रतिबंधों का निर्णय जिला प्रशासन लेगा। हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर इन इलाकों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकेंगे।

एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने पर प्रतिबंध खत्म

गृह मंत्रालय ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने के लिए अब प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य में या राज्य से बाहर यात्रा करने के लिए किसी विशेष आज्ञा की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रहे कि अभी तक राज्य में या राज्य के बाहर यात्रा के लिए विशेष परिस्थितियों में ही छूट थी। इसके लिए भी प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती थी।

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