प्रदेश सरकार ने उठाया कदम, अभी बार कोड से बेची जा रही है यूपी में शराब

Meerut। एक बार फिर यूपी में शराब की बिक्री होलोग्राम सिस्टम से की जाएगी। सभी शराब की बोतलों पर उप्र सरकार का होलोग्राम लगाया जाएगा। जिससे शराब के ठेकों व मॉडल शॉप पर अवैध शराब की बिक्री न हो सके। जिला आबकारी अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि होलोग्राम सिस्टम से सीधे-सीधे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी।

सीएम ने किया लागू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई आबकारी नीति के तहत 2019-2020 में सरलीकरण के लिए काफी प्रावधान किए है। इतना ही नहीं अवैध शराब की बिक्री के लिए एक बार फिर होलोग्राम सिस्टम लागू किया गया है।

क्या है होलोग्राम सिस्टम

मेरठ समेत यूपी में शराब के ठेकों व मॉडल शॉप पर बिकने वाली शराब की बोतलों पर यूपी सरकार का होलोग्राम छपा होगा। उसमें साफ लिखा होगा कि यह शराब सिर्फ उप्र में बिक्री के लिए मान्य है। इसके अलावा इसकी किसी अन्य प्रदेशों में बिक्री नहीं की जा सकती है।

ये होगा होलोग्राम सिस्टम से फायदा

अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी।

यूपी की शराब अन्य प्रदेशों में अवैध रूप से नहीं बिक सकेगी।

होलोग्राम से पता चल सकेगा कि यह शराब किस प्रदेश की है।

होटल, बार व रेस्टोरेंट में दूसरे प्रदेशों की शराब परोसने पर लगेगी रोक।

अभी बार कोड व क्यू आर कोड सिस्टम से बिकती है शराब।

राजस्व की हानि

अभी तक कई ठेकेदार दूसरे प्रदेशों से सस्ती दरों में शराब लाकर ठेकों पर बेचते थे। जिससे सरकार को राजस्व की हानी होती है, लेकिन होलोग्राम लगने से राजस्व की बढ़ोतरी होगी।

बार कोड सिस्टम

अभी तक शराब बार कोड व क्यू आर सिस्टम से बेची जाती है, लेकिन इससे अवैध शराब पकड़ में नहीं आती है। इसी के तहत शासन ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है।

यूपी में मान्य

अभी तक सभी अग्रेंजी, देशी व बीयर व शराब की बोतलों पर उप्र सरकार का हॉलोग्राम लगाया जाएगा। जिससे साफ पता चल जाएगा कि यह शराब उप्र सरकार यानी यूपी में ब्रिकी के लिए मान्य है।

जिला आबकारी अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि होलोग्राम सिस्टम लागू होने से अवैध शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी।

आलोक सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

383- शराब की दुकानें

180 - देशी शराब की दुकानें

105 - विदेशी शराब की दुकानें

98 - बीयर की दुकानें