फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, अदालत के बाहर रही भीड़

नरेंद्र हत्याकांड का आरोपी है सोहवीर उर्फ मालू

Meerut। परतापुर थानाक्षेत्र के सोहरका के नरेंद्र हत्याकांड में सोहवीर उर्फ मालू को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार दोपहर बाद यह फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी भीड़ मौजूद थी।

जरा समझ लें

परतापुर थानाक्षेत्र के सोहरका गांव में साल 2016 में नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के सोहवीर को नामजद किया गया था। मुकदमा नरेंद्र की पत्नी निछत्तर कौर ने दर्ज कराया था और बेटा बलविंद्र भी इसमें गवाह बना था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहवीर को जेल भेज दिया था। केस अभी ट्रायल पर ही आया था कि मां-बेटे की 24 जनवरी, 2018 को सरेआम घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरेंद्र हत्याकांड के गवाह मां-बेटे की 25 जनवरी, 2018 को गवाही होनी थी। तीन शार्प शूटर्स ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मृतक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में हत्याकांड कैद हो गया तो वहीं पुलिस ने निशानदेही के बाद तीनों शार्प शूटर्स की पहचान भी कर ली।