-सोलर प्लांट लगाने पर भी मिनिमम चार्ज की मिलेगी छूट

-विद्युत नियामक आयोग ने दिया आदेश

LUCKNOW: सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए विद्युत नियामक आयोग ने सोलर वाटर हीटर लगाए जाने पर बिजली बिल में छूट देने की घोषणा की है। साथ ही नोन डोमेस्टिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को छत पर सोलर प्लांट लगाने पर मिनिमम चार्ज में भी छू मिलेगी।

मिलेगी 100 रुपए की छूट

उप्र विद्युत नियामक आयोग ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि जो उपभोक्ता 100 लीटर या उससे अधिक की क्षमता का वाटर हीटर लगाता है उसे बिल में प्रति माह 100 रुपये तक या जिनका बिल 100 रुपये से कम का आता है उनकी बिल की धनराशि माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा एलएमवी - 2 (नान-डामेस्टिक लाइट, फैन एण्ड पावर) श्रेणी के उपभोक्ता को अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाने पर मिनिमम चार्ज की छूट दी जाएगी।

होगी 1500 यूनिट की बचत

आयोग अध्यक्ष देश दीपक वर्मा व सदस्य एसके अग्रवाल ने कहा है कि यदि 3-4 सदस्यों के परिवार की ओर से 100 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के सोलर वाटर हीटर का प्रयोग किया जाये तो उससे साल भर में 1500 यूनिट बिजली की बचत होगी।

झूठ बोला तो होगी वसूली

इस सुविधा को पाने के लिए उपभोक्ता को बिजली विभाग को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनका यहां सोलर हीटर लगा हुआ है जो चालू हालत में है। बिजली विभाग इसकी जांच करेगा। अगर जांच में सोलर हीटर नहीं लगा मिला तो छूट की वसूली के साथ 100 प्रतिशत की पेनाल्टी लगाई जाएगी। साथ ही अगले 12 माह के लिये दोबारा ऐसी छूट प्राप्त करने से डिबार भी किया जा सकेगा।

हर माह मिलेगी छूट

उपभोक्ता को यह छूट प्रत्येक माह जमा किए जाने वाले बिल में दी जाएगी। साथ ही छूट तभी तक मिलेगी जब तक सोलर प्लांट पूरी तरह से कार्य करता रहेगा। इसके लिए आयोग ने सभी वितरण कम्पनियों, फ्रेंचाइजी को सोलर वाटर हीटर व सोलर प्लांट स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या एवं आयोग के उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत प्रदान की गयी छूट सहित समस्त विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।