नई दिल्ली (एएनआई)। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपने मुंबई स्थित आवास पर अवैध निर्माण की याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। CJI शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सोनू सूद को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। सीजेआई बोबडे के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच को सौंपे गए वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने कहा, '' मायलॉर्ड, याचिकाकर्ता, एक अभिनेता है और उसे अपने आवास पर अवैध निर्माण पर बीएमसी से नोटिस मिला है।' इसके बाद CJI ने कहा, "यह अच्छा है कि आप अपने क्लाइंट को SC से याचिका वापस लेने की सलाह दे रहे हैं।"

बॉम्बे हाईकोर्ट याचिका कर चुका खारिज
सूद ने अपनी याचिका में बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उन्होंने बीएमसी के सभी नियमों और कानूनों का पालन किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने अभिनेता सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया था कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उनके आवास पर "अवैध" निर्माण के नोटिस को चुनौती दी थी।

क्या है मामला
बीएमसी ने 4 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन पर महाराष्ट्र क्षेत्र और टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी एक्ट) के तहत एक लिखित शिकायत दर्ज की थी। बीएमसी ने अपनी शिकायत में सूद के खिलाफ आवासीय भवन को बिना अनुमति होटल में बदलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जवाब में, सूद ने HC में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उनके खिलाफ जारी नोटिस को चुनौती दी गई।

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