मुंबई (एएनआई)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने सुशांत राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती, भाई शोविक और अन्य की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इनके साथ ही अदालत ने अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिन्हें इसी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कल अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, एनसीबी ने आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। इसने कहा था कि शोविक चक्रवर्ती ड्रग सप्लाई से जुड़े ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं।

रिया और शोविक के खिलाफ पर्याप्त सबूत
शोविक को जमानत देने का विरोध करते हुए, एनसीबी ने कहा कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और पैसे के दम पर गवाह को जीतने की कोशिश करेगा। एनसीबी ने आरोपी की जमानत याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया में यह भी कहा था, 'अभियुक्त रिया चक्रवर्ती ने उनके बयानों को स्वीकार किया है और उनकी भूमिका को समझाया है। बयान के दौरान आरोपी रिया चक्रवर्ती ने दवा और वित्तीय लेनदेन की खरीद में उनकी भागीदारी और सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और आवेदक शोविक चक्रवर्ती को ड्रग्स खरीदने संबंध में निर्देश दिए हैं। इसलिए यह कथन स्पष्ट है कि आवेदक दवा की आपूर्ति से जुड़े ड्रग सिंडिकेट का एक सक्रिय सदस्य है।'

अर्जी में यह कहा गया था
रिया की जमानत अर्जी में कहा गया है कि उसके पास से कोई भी ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थ जब्त नहीं किया गया है और यदि कोई हो, तो आरोप कम मात्रा में लगेंगे। खैर अब सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया के वकील हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से प्राप्त सबूत के आधार पर एक जांच शुरू की थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स की खपत, खरीद, उपयोग और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विभिन्न चैट थे।

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