- बैंडबाजा और डीजे की तेज आवाज से परीक्षार्थी परेशान

- डायल 112 पर डेली पहुंच रही 35 से अधिक कम्प्लेन

VARANASI

केस -एक

नाटी ईमली की रहने वाली आंकक्षा शर्मा 12वीं का एग्जाम दे रही हैं। दिन रात तैयारी कर रही हैं। ट्यूजडे को बगल में एक शादी थी। बारात धूमधड़ाके से निकली। डीजे भी बज रहा था। जिससे आकांक्षा को पढ़ाई में परेशानी हो रही थी। कुछ देर बाद भी जब शोर बंद नहीं हुआ तो आजिज आकर डायल 112 पर कॉल कर कम्प्लेन की। कुछ ही देर बाद शोर थम गया।

केस- दो

तेलियानाला निवासी सरिता चौधरी 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। उनका कहना है कि घर के पास तीन मैरिज हॉल है। कई बार तीनों में एक साथ शादियां होती हैं। ऐसे में डीजे का शोर सुनकर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। एक बार तो पुलिस से इसकी कम्प्लेन भी की। तब जाकर आवाज बंद हुई।

अभी तक 162 शिकायतें

बारात में बैंडबाजा और लॉन में डीजे के शोर से सिर्फ दो परीक्षार्थी ही नहीं, बल्कि हर दिन हजारों डिस्टर्ब हो रहे हैं। रोजाना डायल 112 पर 35 से 40 कम्प्लेन पहुंच रही है। बोर्ड परीक्षा में पढ़ाई के दौरान अगर शोरगुल से बाधा आ रही है तो पुलिस तत्काल पहुंचकर उनकी हेल्प भी कर रही है। डेढ़ महीने से यह व्यवस्था शुरू की गई है। वाराणसी में 15 से 19 फरवरी तक डायल 112 पर 164 शिकायतें आई। शिकायत में लखनऊ नंबर-1 पर है, जबकि वाराणसी आठवें नंबर पर है। सबसे ज्यादा शिकायत सिगरा, अर्दली बाजार, पांडेयपुर, मच्छोदरी, लंका एरिया से पहुंच रही है।

इन एरिया में ज्यादा शोर

शहर में सबसे ज्यादा लॉन और मैरिज हॉल महमूरगंज, कैंटोनमेंट, नाटी इमली, सिगरा, लंका, पांडेयपुर एरिया में हैं। इन जगहों पर वेडिंग सीजन में रोजाना कई बारात एक साथ निकलती हैं। जिससे पूरे एरिया में शोर शराबा होता है। डीजे बैंडबाजा के साथ ही जमकर तेज आवाज वाले पटाखे बजते हैं। जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं।

क्या है नियम

साउंड पॉल्यूशन से एग्जाम में डिस्टर्बेस की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तेज आवाज से पढ़ाई में बाधा होने पर बच्चे यूपी 112 नंबर डायल करने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) तत्काल मौके पर पहुंचेगी। शोर-शराबा करने वाला अगर पुलिस के के कहने पर शोर बंद कर देगा तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो उसके खिलाफ थाना स्तर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यूपी 112 की टीम वीडियो बनाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी।

लेनी होगी परमीशन

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एग्जाम के दौरान शादी या किसी पार्टी में डीजे बजाने से पहले जिला प्रशासन की परमीशन लेना जरूरी है। यदि अनुमति नहीं है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह है नियम

ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम भी सख्त है। यदि इसमें पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो जेल जाने तक का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं जेल जाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एडवोकेट पवन शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन पर पांच साल तक जेल या एक लाख रूपये तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं।

वर्जन

एग्जाम के दौरान यदि कोई तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उसको यूपी 112 की टीम बंद कराएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह से बैन है। इससे पहले भी डीजे की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए भी जिला प्रशासन से परमीशन जरूरी है।

-श्रीप्रकाश गुप्ता, प्रभारी डायल-112

पांच दिन पहुंची शिकायतें

15 फरवरी 35

16 फरवरी 37

17 फरवरी 27

18 फरवरी 43

19 फरवरी 32