- चार वर्ष पहले दौराला में कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की कर दी गई थी हत्या

- जिसमें तीन को आरोपी बनाया गया था, एक साक्ष्य के अभाव में हुआ बरी

Meerut: दौराला थानाक्षेत्र में हुई छात्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं तीसरे आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। चार वर्ष पहले कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को जज ने यह फैसला दिया।

निशानदेही पर मिला था शव

अश्वनी पुत्र जयवीर सिंह निवासी दौराला कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेंकेंड ईयर का छात्र था। वह गांव अछौता में अपने मामा के यहां पर रहकर पढ़ाई करता था। चार वर्ष पहले सचिन और मनोज ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी थी। 15 नवम्बर 2011 को वह सुबह विश्वविद्यालय गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। पिता जयवीर ंिसह की तरफ से थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसके बाद पुलिस ने सचिन और मनोज की निशानदेही पर अश्वनी का शव बरामद किया था।

11 गवाह पेश हुए

न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट संख्या में सुनवाई चल रही थी। सरकारी वकील रियासत हुसैन व वादी के वकील कृष्ण पहल व प्रमोद त्यागी ने न्यायालय में 11 गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर जिला जज सुभाषचंद ने सचिन और मनोज को अपहरण व हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में निपुर उर्फ अजय तीसरा आरोपी था। जिसे साक्ष्य के अभाव के चलते दोष मुक्त कर दिया गया।