- एसएसपी से शिकायत के बाद दर्ज किया गया मुकदमा

LUCKNOW: एक छात्रा को लगातार तीन साल तक शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने वाले दारोगा धर्मेद्र कुमार गौतम को एसएसपी मंजिल सैनी ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यह कार्रवाई पीडि़ता द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिये तहरीर देने के बाद की। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है।

यह था मामला

धर्मेंद्र कुमार गौतम 2012-13 बैच का सब इंस्पेक्टर है। वह छह महीने से नगराम थाने में तैनात है। तीन साल पहले वह गाजीपुर थाने में तैनात था। इस दौरान इंदिरा नगर में रहकर पढ़ाई कर रही बाराबंकी की मूल निवासी 22 वर्षीया सौम्या (बदला नाम) से उसका संपर्क हो गया। सौम्या का आरोप है कि दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने शादी का झांसा देकर उससे नजदीकी बढ़ाई और तीन साल तक उसका यौन शोषण करता रहा।

तब फिर मुकर गया

जब सौम्या ने पढ़ाई पूरी होने पर दारोगा धर्मेंद्र से शादी करने को कहा तो वह मुकर गया। सौम्या को पता चला कि दारोगा की शादी एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की बेटी से तय हो गई है। यह पता चलने पर जब सौम्या ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो वह अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए उसे धमकाने लगा। जिसके बाद बीती 13 जुलाई को सौम्या ने एसएसपी मंजिल सैनी से दारोगा धर्मेद्र की शिकायत की। एसएसपी ने दारोगा को तलब किया। तीन घंटे तक चली पंचायत के बाद दारोगा धर्मेद्र शादी को तैयार हो गया। पर, सौम्या ने सोचने का वक्त मांगा था। जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया था।

तब एसएसपी को दी तहरीर

सौम्या ने गुरुवार को एसएसपी मंजिल सैनी से मुलाकात की। उसने उन्हें तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एसएसपी ने सौम्या की तहरीर पर एसओ महिला थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दारोगा धर्मेद्र गौतम के खिलाफ धारा 493 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण), 504 (गालीगलौज) और धारा 506 (जान माल की धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। एसएसपी सैनी ने बताया कि आरोपी दारोगा शैलेंद्र गौतम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।