-यूपी के एक एनजीओ की याचिका पर सर्वोच्च अदालत का आदेश

-पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने में बंगले खाली करने के आदेश

-उत्तराखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी खाली करने होंगे बंगले

देहरादून

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को दिया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो महीने के अंदर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों को खाली कर दें। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड के सरकारी बंगलों में कब्जा जमाए बैठे प‌रू्व मुख्यमंत्रियों को भी अपना बोरिया बिस्तर अपने घर ले जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास मिले हुए हैं। एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खडूड़ी और विजय बहुगुणा को राजधानी देहरादून में सरकारी बंगले मिले हुए हैं।

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बहुगुणा को वापस मिली वाई श्रेणी सुरक्षा

.एक्स सीएम विजय बहुगुणा को शासन ने फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा वापस लिए जाने पर बहुगुणा ने नाराजगी जताई थी, इसके बाद राज्य शासन ने ये फैसला लिया। सोमवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। बहुगुणा ने सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद शासन को पत्र लिखा था और कहा था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा नहीं हटाई जा सकती।