नई दिल्ली (पीटीआई )। सुप्रीम कोर्ट ने आज पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से देश में पटाखा विक्रेताओं को थो़ड़ी सी राहत मिली है। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया है।

ये नहीं बेच सकेंगे पटाखे

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल लाइसेंस वाले पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। ई-कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तेज आवाज वाले पटाखे और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक बरकार है।

पटाखे जलाने का ये समय
इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले पटाखे फोड़ने/जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है। 

एसएचओ रखेंगे पैनी नजर
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलाके के स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) की होगी। अगर किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी तो उसकी जवाबदेही एसएचओ की होगी। कोर्ट ने सामूहिक रूप से भी पटाखे जलाने की सलाह दी है।

इसलिए लगा पटखों पर बैन
बीते साल वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर पटाखों पर बैन के लिए एक याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने  9 अक्टूबर को  दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। ऐसे में इस फैसले में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई थी।  

फैसला सुरक्षित रखा था

ऐसे में याचिकाकर्ता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व  पटाखा निर्माता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने कहा था कि पटाखों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और इसके व्यापार के बीच एक बैलेंस बनाना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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