नई दिल्ली (पीटीआई/आईएएनएस)। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलाॅजी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देशों के साथ आने के लिए आवश्यक समय-सीमा के बारे में तीन सप्ताह में बताए।

सरकार को अब इस दिशा में गंभीर कदम उठाने ही होंगे

जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ओरिजिनेटर द्वारा ऑनलाइन कंटेट को ट्रेस करना मुश्किल होता है। यह बेहद खतरनाक स्थित होती है। ऐसे में अब सरकार को अब इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। सरकार को जल्द से जल्द इस इमस्या से निपटने के लिए गाइड लाइंस बनाना चाहिए।

तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश  

सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक दिशानिर्देशों तैयार करने के लिए एक निश्चित समय बताने को कहा है। खास बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार से तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आधार को फेसबुक के साथ जोड़ने और सोशल मीडिया के विनियमन पर एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं।

National News inextlive from India News Desk