नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण से कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो-कंस्ट्रक्शन जोन है। पीठ ने न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की दलीलों पर विचार किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा।
दुकान मालिकों ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में यह आवेदन पश्चिमी गेट के दुकान मालिकों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था, जिन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए 500 मीटर के दायरे से बाहर एक क्षेत्र आवंटित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं जो शीर्ष अदालत के पिछले आदेशों का घोर उल्लंघन है।

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