सुप्रीम कोर्ट ने सुनी महिला जज की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ नोटिस जारी किया है. ग्वालियर कोर्ट में कार्यरत महिला जज ने चीफ जस्टिस श्री आरएम लोढ़ा के सामने गुहार लगाई थी कि एमपी हाईकोर्ट के जज नें उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बनाई कमेटी की फंक्शनिंग पर रोक लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है.

डिस्ट्रिक जज ने दिया इस्तीफा

ग्वालियर कोर्ट में कार्यरत महिला जज ने इस मामले में पिछली 15 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था. गौरतलब है कि पीडि़ता महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाई जाने वाली विशाखा कमेटी की सदस्य थीं. महिला जज ने अपने शिकायत में कहा है कि एमपी हाईकोर्ट के जज उन्हें अपने बंगले पर अकेले में बुलाते थे और डांस करने के लिए कहते थे. इसके साथ ही जब महिला जज ने हाईकोर्ट के जज की मांगों को नही माना तो उन्होंनें उनका इस्तीफा कर दिया.

आरोप साबित हुए तो फांसी पर चढ़ुंगा

इस मामले में आरोपी जज ने बयान दिया है. जज ने कहा कि वे इस मामले में किसी भी तरह की जांच से होकर गुजरने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वे फांसी पर चढ़ने को तैयार रहेंगे.

National News inextlive from India News Desk