मुंबई (मिडडे)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सुशांत की मौत की जांच करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में दर्ज एफआईआर को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी सबूतों को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताया है।

मुंबई पुलिस पर भी लगे थे आरोप
बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत को अपनी याचिका में कहा था, "यह स्पष्ट है कि यह महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक दबाव के कारण है कि न तो मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और न ही उन्होंने बिहार पुलिस को कोई सहयोग दिया है।' केंद्र ने सीबीआई और ईडी से मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत की मंजूरी मांगी थी। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि बिहार सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है।

पटना में दर्ज एफआईआर सही
रिया ने अपने लिखित सबमिशन में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पटना एफआईआर को सबसे अच्छी तरह से जीरो एफआईआर माना जा सकता है और इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए और जोर देकर कहा कि राजपूत के पिता ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका को खारिज करते हुए पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना।

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