डाउनलोड स्पीड की देनी होगी जानकारी

टेलिकॉम रेगुलेटिरी अर्थारिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने अब इंटरनेट सर्विस दे रही कंपनियों को कड़ा आदेश देते हुये कहा कि कंपनियां अब अपने यूजर को इंटरनेट स्पीड की जानकारी देंगी. नये नियम के अनुसार सभी कंपनियों को अब यह बताना होगा कि वे यूजर को कम से कम कितनी डाउनलोड स्पीड देंगी. इसके साथ-साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस्तेमाल के दौरान 80 परसेंट टाइम में उन्हें न्यूनतम डाउनलोड स्पीड मिले.

23 अगस्त से लागू नये नियम

खबरों के मुताबिक, ट्राई ने वायरलेस डाटा सेवाओं की क्वालिटी स्टैंडर्ड में संशोधन किया है. ट्राई के नये नियम 23 अगस्त से लागू हो रहे हैं, यह नियम 2जी और 3जी के सभी डाटा प्लान में लागू होगा. फिर चाहे वो मोबाइल फोन के लिये हो या डोंगल के लिये.

कंपनियों की खुलेगी पोल

दूरसंचार कंपनियां अपने विज्ञापनों में 7.2 एमबी प्रति सेंकेंड या 21 एमबी प्रति सेकेंड तक हाई स्पीड देने का वादा करती हैं. जबकि सामान्य तौर पर 7.1 एमबीपीएस की स्पीड से 1 फिल्म 12 से 14 मिनट में डाउनलोड होनी चाहिये, लेकिन ऐसा होता नहीं है. दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई को बताया है कि उनकी सबसे तेज 3जी सर्विस की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 399 केबीपीएस और अधिकतम 2.48 एमबीपीएस है.

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