RANCHI : शराब के शौकीन न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटलों, रेस्टोरेंट, बीयर बार अथवा प्राइवेट पार्टी में देर रात तक जाम से जाम टकरा सकेंगे। उनके इस जश्न में किसी तरह का कोई खलल नहीं आएगा पर इसके लिए उन्हें कुछ शर्तो का पालन करना होगा। इसके तहत 31 दिसंबर को आयोजित होने वाली सेलिब्रेशन पार्टी में वाइन के बिक्री व इस्तेमाल के लिए जो भी टेंपररी लाइसेंस लेंगे, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद शराब के इस्तेमाल के लिए प्रति घंटे छह हजार रुपए उत्पाद विभाग को चुकाने होंगे। इस तरह पार्टियों में पूरी रात वाइन के साथ जश्न मनाने का मौका मिलेगा, वहीं सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस सिलसिले में उत्पाद विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

एक दिन के लिए लाइसेंस

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मद्देनजर 31 दिसंबर को सिर्फ एक दिन-रात के लिए वाइन सेल का टेंपररी लाइसेंस दिया जाएगा। वाइन लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसे डीसी के पास रखा जाएगा। डीसी की मंजूरी मिलने पर ही 31 की देर रात तक के लिए ही वाइन की वैध दुकान में शराब बेच सकेंगे।

एक दिन के लिए देने होंगे 7500 रुपए

31 दिसंबर को शराब का टेंपररी लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को 7500 रुपए चुकाने होंगे। उत्पाद विभाग द्वारा लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत वे सरकार द्वारा निर्धारित समय यानी 11 बजे तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे। लेकिन, इसके बाद भी अगर वे इसे जारी रखना चाहते हैं तो उनको हर घंटे के हिसाब से 6 हजार उत्पाद विभाग में जमा करना होगा।

नए साल के जश्न को लेकर दी जा रही छूट

उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के सिलसिले में ही 31 दिसंबर की रात के लिए यह विशेष छूट दी जा रही है। इसके तहत सरकार द्वारा संचालित जितने भी शराब दुकान है, वहां स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न में शराब के शौकीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। रात 11 बजे के बाद भी जो रेस्टोरेंट, बीयर बार व होटल शराब परोसना चाहेंगे, उन्हें हर घंटे के लिए अतिरिक्त 6000 रुपए देने होंगे।