- पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

- कहा, परिजनों के आरोपों को विवेचना में किया गया शामिल

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: झांसी में पुलिस मुठभेड़ में पुष्पेंद्र यादव की मौत को लेकर गरमाती सियासत के बीच आखिरकार बुधवार को डीजीपी मुख्यालय हरकत में आया। एडीजी कानून-व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री ने झांसी कांड में सफाई दी और दावा किया कि झांसी पुलिस मामले में दर्ज दो मुकदमों की निष्पक्ष जांच कर रही है। डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी दोनों मुकदमों में की जा रही जांच की मॉनीट¨रग हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुष्पेंद्र के परिजन किसी अन्य एजेंसी से घटना की जांच कराने संबंधी मांग करते हैं तो उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों की शिकायत रिकॉर्ड में

गोमतीनगर विस्तार स्थित डीजीपी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पांच अक्टूबर की रात झांसी में लूट समेत अन्य धाराओं में तथा पुलिस व पुष्पेंद्र यादव के बीच मुठभेड़ की घटना में दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज हैं। दोनों मुकदमें पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए हैं। एडीजी का कहना है कि एसएसपी झांसी के निकट पर्यवेक्षण में विवेचना कराई जा रही है। जोन व रेंज के वरिष्ठ अधिकारी भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं। पीडि़त पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें पुलिस रिकार्ड में लेकर विवेचना में शामिल कर लिया गया है।

नहीं साझा किया कोई ब्योरा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पुष्पेंद्र यादव व इंस्पेक्टर धर्मेद्र सिंह चौहान के मोबाइल फोन बरामद होने, पुष्पेंद्र व इंस्पेक्टर धर्मेद्र के बीच पूर्व से बातचीत होने तथा उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होने, पुष्पेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुष्पेंद्र के पास से बरामद असलहे को लेकर सवाल पूछा गया तो एडीजी ने उन्हें विवेचना का हिस्सा बताकर कोई ब्योरा साझा नहीं किया। पुष्पेंद्र के परिवारीजन की तहरीर पर अलग एफआईआर न लिखे जाने के सवाल पर एडीजी का कहना है कि इस मामले में पहले से ही एफआईआर दर्ज है और परिवारीजन की तहरीर उस मुकदमे की विवेचना में शामिल कर ली गई है। एडीजी ने बताया कि वर्ष 2014-15 में पुष्पेंद्र के खिलाफ मारपीट व गुंडा एक्ट समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। दावा किया कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक ही पूरे प्रकरण की जांच व कार्रवाई कर रही है।