लिमिट के नीचे की अपील हाई कोर्ट में नहीं दाखिल होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर वसूली कार्रवाई के तहत सरकार द्वारा विभागीय अपील की आर्थिक लिमिट तय करने के कारण लिमिट से नीचे की अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के नियत राशि से कम के आदेशों के खिलाफ अपील दाखिल न करने के फैसले के तहत विभाग की अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती है। यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू तथा जस्टिस डीके सिंह की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त व उत्पादकर आयुक्त की अपीलों पर दिया है।

11 जुलाई को जारी किया लेटर

केन्द्र सरकार ने 11 जुलाई को परिपत्र जारी करके कहा है कि अपीलीय अधिकरण में 20 लाख, हाईकोर्ट में 50 लाख व सुप्रीम कोर्ट में 01 करोड़ तक के मामलों में अपीलें नहीं की जाएंगी। इससे अधिक के मामलों में ही अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। हाईकोर्ट में 50 लाख से कम टैक्स देयता के खिलाफ विभाग की अपीलों को केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।