- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर नगर निगम ने बरती लापरवाही

- प्रचार-प्रसार के अभाव में अंतिम तिथि तक भी नहीं आया एक भी आवेदन

एक भी आवेदन नहीं आ सका था
इसका नतीजा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक भी निगम के पास एक भी आवेदन नहीं आ सका था। जबकि योजना के तहत जिले की 496 गरीब कन्याओं के हाथ पीले कराए जाने हैं। जिसमें से नगर निगम को सिटी में 29 कन्याओं की शादियां करानी हैं। उधर योजना के प्रभारी अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि आचार संहिता लागू होने से योजना का उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। अब इसकी डेट आगे बढ़ाकर उपचुनाव के बाद योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा.

बस पूरा कर लिया कोरम

प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह तथा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुर्नविवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग की लड़कियों को मिलेगा। इसके लिए 166.60 करोड़ का बजट स्वीकृत हो गया है। धनराशि का आवंटन निदेशालय समाज कल्याण द्वारा जिलावार किया जाएगा। सामूहिक विवाह कराने का जिम्मा नगर निगम के अलावा अन्य विभागों के पास है।

यूनतम दस जोड़ों का विवाह होगा

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम दस जोड़ों का विवाह होगा। एक जोड़े के विवाह पर 35 हजार का खर्च आएगा। नगर निगम में 25 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि तय की थी। नगर निगम ने इसके लिए सभी 70 वार्डो के पार्षदों को पत्र भेज कर आवेदन कराने की गुजारिश की थी। लेकिन इसके बाद न तो निगम अधिकारियों ने पार्षदों से इसका फीडबैक लिया और न ही पार्षदों ने ही इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। योजना के बारे में प्रचार प्रसार करना भी निगम के जिम्मेदारों ने जरूरी नहीं समझा। जिसका नतीजा कि अंतिम तिथि बीत भी गई लेकिन एक भी आवेदन नगर निगम के पास नहीं पहुंचा।

सामूहिक विवाह

हर ब्लॉक में - 20

नगर निगम -29

जिला पंचायत -19

नगर पंचायत - 6

योजना की पात्रता

- कन्या के अभिभवक यूपी के मूल निवासी हो।

- कन्या व कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।

- आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के तहत होनी चाहिए।

- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मतदान प्रमाणपत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

नकद व गृहस्थी का मिलेगा सामान
सामूहिक विवाह योजना के तहत दांपत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना के लिए बीस हजार रुपए कन्या के खाते में भेजा जाएगा। विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा महिलाओं के मामले में 25 हजार की सहायता खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। विवार संस्कार के लिए कपड़े, चांदी की ज्वैलरी के अलावा सात बर्तनों के लिए हर जोड़े पर 10 हजार रुपया खर्च होगा। परित्यक्तता और तलाकशुदा के मामले में यह राशि पांच हजार होगी।

प्रचार-प्रसार तेज किया जाएगा
आचार संहिता लग जाने के चलते थोड़ा दिक्कत आ रही है। सभी वार्ड के पार्षदों को पत्र भेज कर सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन कराने के लिए गुजारिश की गई है। आवेदन की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रचार-प्रसार तेज किया जाएगा.
- डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त