- स्कॉलरशिप व फेलोशिप में थर्ड जेंडर को शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी

मेरठ: सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेजों ने भले ही यूजी के दाखिले में ट्रांसजेंडर के लिए एडमिशन फॉर्म में कॉलम न दिया हो, यूजीसी ने उन्हें उनका स्थान दिलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के रूप में दर्जा दिया है, जिसमें अन्य संस्थानों के साथ शिक्षण संस्थानों को भी अपने एडमिशन फॉर्म में थर्ड जेंडर के लिए एक कॉलम देने के लिए कहा गया था। देश के कई शिक्षण संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर पहल करनी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार के चल रहे दाखिले में सीसीएसयू के किसी भी कॉलेज ने अपने एडमिशन फॉर्म में थर्ड जेंडर को जगह नहीं दिया है। कॉलेजों का कहना है कि ट्रांसजेंडर में कोई पढ़ने के लिए नहंी आता है, जबकि बुधवार को यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी स्कॉलरशिप व फेलोशिप में लाभ के लिए ट्रांसजेंडर को शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें थर्ड जेंडर के रखा जाएगा।

जैन समुदाय पांचवे नंबर पर

यूजीसी ने जैन समुदाय को पांचवें वर्ग में सम्मलित कर लिया है। मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध व पारसी के बाद जैन समुदाय को मान्यता मिल गई है। बुधवार को यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।