बावला (एएनआई)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रैली व सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को अहमदाबाद के बावला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने और नो ड्रोन फ्लाई जोन का उल्लंघन करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। बतादें कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अहमदाबाद ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि सभा के पास 2 किमी के पूरे क्षेत्र को "नो ड्रोन फ्लाइंग जोन" के रूप में अधिसूचित किया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान निकुल रमेशभाई परमार, राकेश कालूभाई भरवाड़ और राजेश कुमार मांगीलाल प्रजापति के रूप में हुई है।

ड्रोन केवल फिल्माने के लिए
एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा अहमदाबाद ग्रामीण के कांस्टेबल अनूप सिंह भरतसंग ने सभा मैदान के पास मुख्य सड़क से माइक्रोड्रोन चलाने वाले कुछ लोगों की पहचान की। वहीं बम का पता लगाने और निपटान दस्ते (BDDS) ने तुरंत ड्रोन की जांच की और पुष्टि की कि ड्रोन केवल फिल्माने के लिए है और इसमें एक ऑपरेटिंग कैमरा था और इसमें कोई विस्फोटक या कोई अन्य हानिकारक वस्तु नहीं थी। बीडीडीएस टीम के अनुसार, आरोपियों के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली है और वे सभा की परिधि दीवार के बाहर थे जब वे ड्रोन का संचालन कर रहे थे।

पिछला आपराधिक इतिहास नहीं
वहीं आगे की पूछताछ पर, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे वहां सामान्य फोटोग्राफी के लिए आए थे और उन्हें नहीं पता था कि इलाके में ड्रोन प्रतिबंधित हैं। अहमदाबाद जिला पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों का कोई पुलिस रिकॉर्ड या पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वे किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े नहीं हैं। प्रथम दृष्टया व्यक्तियों को किसी भी नुकसान के लिए ड्रोन का उपयोग करने का इरादा नहीं लगता है, लेकिन पुलिस मामले में पूरी तरह से पूछताछ और जांच कर रही है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है।

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