-13 जुलाई 2011 को आलोक का अपहरण कर फिरौती नहीं मिलने पर कर दी गई थी हत्या

JAMSHEDPUR : सोनारी दोमुहानी निवासी आलोक टुडू हत्याकांड में मनोज कुमार पांडेय, संजय पूर्ति उर्फ घसिया पूर्ति व गुरवा गागराई को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद व भ् हजार जुर्माना किया है, जबकि धारा फ्0ख्/फ्ब् के तहत उम्रकैद के साथ ही क्0 हजार जुर्माना व धारा ख्0क् में सात वर्ष व एक हजार जुर्माना किया। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। घटना क्फ् जुलाई ख्0क्क् की है।

क्या है मामला

इस संबंध में आलोक के पिता सालडीह बस्ती निवासी रुपाय टुडू ने फिरौती के लिए बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए मनोज कुमार, संजय पूर्ति व गुरवा गागराई के खिलाफ सोनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आलोक अपने मामा विक्रम मुर्मू के घर दोमुहानी में रह कर पढ़ाई कर रहा था। क्फ् जुलाई ख्0क्क् को वह अपने दोस्त की बाइक लेकर घर से कुछ देर में लौट आने की बात कह निकला, लेकिन वह वापस नहीं आया। क्ब् जुलाई को एक युवक का फोन आया, जिसमें उनसे कहा गया कि अगर वह अपने बेटे को जिन्दा देखना चाहते हैं तो छह लाख रुपये देने होंगे। उन्होंने रुपये का इंतजाम करने की बात कही, पर इंतजाम नहीं होने पर बेटे को आरोपियों ने नहीं छोड़ा और उसकी हत्या कर परसुडीह स्थित तालाब में शव फेंक दिया। सूचना मिलने पर जब बेटे के मामा तालाब पहुंचे तो उसने शव की पहचान आलोक कीरूप में की। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने मृतक का मोबाइल व बाइक बरामद किया।