- कोटपा को जानिए, पटना में भी है जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग

- पान की गुमटी से लेकर बड़ी दुकानों पर दोगुनी कीमत पर

PATNA: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में पान मसाला, जर्दा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू या अन्य किसी नाम वाले इस तरह के उत्पादों के निर्माण पर बिक्री पर प्रतिबंध 10 मई से लागू है। 7 अगस्त तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा, लेकिन हद है सब कुछ जारी है राजधानी पटना में भी। चोरी-छिपे बिकता रहा सब कुछ। पान की छोटी गुमटियों से लेकर बड़ी दुकानों पर, वह भी दोगुनी कीमत पर।

बिहार में पटना और मुंगेर का चयन

तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ही 2003 में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003) बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम (एनटीसीपी) बिहार में भी चल रहा है। स्टेट में इसी के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण कोषांग बनाया गया है। इसके इडी हैं आंनद किशोर ईडी के अंतर्गत स्टेट नोडल अफसर हैं। स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को देख रहे हैं डॉ वाई एन पाठक। स्टेट कंसलटेंट हैं मंसूद आलम। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनोनीत हैं। बिहार में दो जिलों का चयन किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। राजधानी पटना और मुंगेर। मुंगेर इसलिए कि वहां आईटीसी है। दोनों जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और जिलों को प्रोजेक्ट से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। सीड्स एनजीओ अभी इससे जुड़ कर काम कर रहा है।

पटना जिले का तंबाकू नियंत्रण कोषांग

हर जिले में डीएम को जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग का अध्यक्ष बनाया गया है। सिविल सर्जन इसके सेक्रेटरी होते हैं। पटना में जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग में नोडल ऑफिसर हैं डॉ रजनीश चौधरी। इस कोषांग में एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉ नौशाद इकबाल, एक सोशल वर्कर हैं राजेश कुमार और एक ऑपरेटर दीपक कुमार हैं।

For your information

कोटपा उल्लंघन के लिए दंड

धारा- ब् सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। इसके लिए व्यक्तिगत अपराध के लिए ख्00 रुपए तक, स्वामी प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए, सार्वजनिक स्थानों में अपराध की संख्या के बराबर जुर्माना।

धारा-भ् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध- पहला अपराध - ख् वर्ष / क्000 रुपए, दूसरा अपराध भ् वर्ष/ भ्000 रुपए।

धारा म् नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध- ख्00 रुपए तक।

धारा 7,8 एवं क्0 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध- बनाने वाली कंपनी पर पहला अपराध- ख् साल / भ्000 रुपए, दूसरा अपराध- भ् साल / क्0000 रुपए। बिक्री या खुदरा बिक्री के मामले में पहला अपराध क् साल / क्000 रुपए व दूसरा अपराध ख् साल / फ्000 रुपए।