PATNA (14 Oct) : मोटर वाहन अधिनियम 2019 को पूर्णरूप से वापस लेने की मांग को लेकर बिहार में ट्रकों का परिचालन 22 अक्टूबर की मध्य रात से थम जायेगा। यह घोषणा बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने सोमवार को बीआईए सभागार में राज्यभर से आए एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 को संशोधन करके लागू किया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद ट्रकों का परिचालन संभव नहीं है। अगर अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया तो राज्य में साढ़े पांच लाख ट्रकों का परिचालन बंद हो जाएगा। यह काला कानून है।