- वोटिंग लिस्ट बनाने का कार्य 15 सितंबर से होगा शुरू

Meerut: 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अपना वोट बनवाएं। मंगलवार को डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी जगत राज ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट संशोधन का कार्य 15 सितंबर से आरंभ होगा। पूर्व में यह कार्य 1 सितंबर से आरंभ होना था।

बीएलओ को उपलब्ध कराएं

डीएम ने कहा कि मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरकर फोटो सहित संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा दें। जिन मतदाताओं के नाम पहचान पत्र में त्रुटिपूर्ण हैं वह सही कराने के लिए फार्म-8 भरकर जमा कराएं। यदि किसी मतदाता को किसी के मतदाता होने में आपत्ति है या किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या कोई मतदाता क्षेत्र में निवास नहीं करता है ऐसे मतदाताओं का नाम सूची निकालने के लिए फार्म-7 भरकर बीएलओ को दें। मतदान केंद्र, तहसील कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केंद्र पर 15 सितंबर से 31अक्टूबर तक विभिन्न फार्म जमा किए जाएंगे।

निभाएं भागेदारी

डीएम ने सभी राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्षों, महामंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों, स्वैच्छिक संगठनों और ग्राम प्रधानों से अपील की कि वे 15 सितंबर से प्रारम्भ होने वाले मतदाता संशोधन कार्य में भागेदारी दर्ज कराएं। योग्य मतदाताओं व नए मतदाताओं का वोट बनवाएं।

एक नजर में

-15 सितंबर-मतदाता सूची का प्रकाशन।

-31 अक्टूबर-दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि।

-1 से 10 अक्टूबर-निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर डी-डुप्लीकेशन के संबंध में कार्यवाही।

-10-20 अक्टूबर-घर-घर सत्यापन करना, नोटिस दिया जाना।

-21-28 अक्टूबर-जारी नोटिस पर आपत्तियां।

-5 दिसंबर-दावे और आपत्तियां का निस्तारण एवं डाटा फीडिंग

-20 सितंबर, 30 सितंबर, 19 अक्टूबर और 16 नवंबर को- ग्रामसभा, स्थानीय निकाय तथा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन कार्य।

-18 सितंबर, 25 सितंबर, 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्टों के साथ आपत्ति निस्तारण।

-20 अक्टूबर-घर-घर जाकर त्रुटियों का संशोधन।

-5 दिसंबर-दावे और आपत्तियों का निस्तारण।

-16-30 दिसंबर-मतदाता सूची का मुद्रण।

-2 जनवरी 2017-मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन