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PATNA : गांजा तस्करी मामले में दोषी करार दिए गए उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ जिला अंतर्गत अकराबाद थाना के बमनोई गांव निवासी सोनू व उसके भाई चंद्रशेखर को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को डेढ़-डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 30 सितंबर 2015 को दोनों को डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआइ) की टीम ने अहियापुर में दोनों को 398.2 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। दोनों असम से ट्रक के केबिन में गांजा छुपाकर मुजफ्फरपुर ला रहे थे।

40 हजार रुपये मिलने वाले थे

सत्र-विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम आरपी तिवारी ने दोनों को 14 अगस्त को ही दोषी करार दिया था। गुरुवार को उन्होंने दोनों को सजा सुनाई। सोनू ट्रक का चालक और उसका भाई चंद्रशेखर क्लीनर था। दोनों ने बताया कि मुजफ्फरपुर गांजा पहुंचाने के लिए उसे एक मोबाइल नंबर दिया गया था। इसके लिए उसे 40 हजार रुपये मिलने वाले थे।