नई दिल्ली (पीटीआई)। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है। उन लोगों से इसे अपडेट करवाने को कहा गया है। यूआईडीएआई ने कहा, कि पुराने आधार कार्ड में पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करवाना होगा। आधार नंबर जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि अपडेशन ऑनलाइन के साथ-साथ आधार केंद्रों पर भी किया जा सकता है।

जानकारी को कराएं अपडेट
इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को 10 साल से अधिक समय पहले विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई थी और उन्होंने कोई अपडेशन नहीं किया है तो उन्हें अपने डाॅक्यूमेंट को अपडेट करवाना होगा। हालांकि, यूआईडीएआई ने यह नहीं बताया कि क्या यह अपडेशन अनिवार्य है। बयान में कहा गया, "कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और बाद के किसी भी वर्ष में जानकारी को अपडेट नहीं किया, उससे डाॅक्यमेंट वेरिफिकेशन करने का अनुरोध किया जा रहा है।"

असुविधा से बचने के लिए जरूरी
यह सुविधा माई आधार पोर्टल पर या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। बता दें आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में किया जाता है। सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आधार डेटा को अपडेट करें ताकि पहचान/वेरिफिकेशन में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

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