नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर एक्‍टर अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्‍वीर या उनके साथ विशेष रूप से पहचानी जा सकने वाली किसी भी विशेषता का किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अदालत का यह आदेश तब आया जब "केबीसी लॉटरी" के नाम पर अमतिाभ बच्‍चन की आवाज का गलत इस्‍तेमाल हो रहा था और इसको लेकर एक केस दायर किया गया था। बता दें बच्चन लोकप्रिय टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के होस्‍ट हैं।

हो सकती है बदनामी
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि यह निर्विवाद है कि बच्चन एक जानी-मानी शख्सियत हैं और अगर इस चरण में राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। न्यायाधीश ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि वादी ने प्रथम दृष्टया एकतरफा अंतरिम राहत देने का मामला बनाया है।" अदालत ने दूरसंचार अधिकारियों को बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री प्रदान करने वाली वेबसाइटों को हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

डोमेन हटाने का निर्देश
इसने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उल्लंघनकारी संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबरों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा, अभिनेता के नाम के तहत डोमेन नाम पंजीकृत किए गए थे; वहां "अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल" और यहां तक ​​कि उनकी तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी थी।

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