मुंबई (एएनआई)। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने केंद्रीय मंत्री को जांच के लिए रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त और 13 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करने की चेतावनी भी दी है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नारायण राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा जमानत देते समय, अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं - वह 31 अगस्त और 13 सितंबर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगे और भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करेंगे।

नारायण राणे बोले थे मैं होता तो उद्धव ठाकरे को एक जोरदार थप्पड़ मार देता

इस बीच, भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने बताया कि पार्टी गुरुवार को महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा फिर से शुरू करेगी। महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के संबंध में जमानत दे दी है। सूत्रों के अनुसार 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्हें रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भारत की स्वतंत्रता के वर्ष के बारे में अनभिज्ञता का आरोप लगाया था और कहा था कि मैं होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देता। शिवसेना नेताओं ने राणे के बयान की कड़ी निंदा की।

विनायक राउत ने नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की

पार्टी नेता विनायक राउत ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। शिवसेना नेताओं की शिकायत के आधार पर राणे के खिलाफ नासिक और पुणे समेत कई जगहों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा कि चतुरशृंगी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने राणे को रत्नागिरी में हिरासत में लिया और उन्हें महाड पुलिस को सौंप दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कुल 42 प्राथमिकी दर्ज की

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इससे पहले दिन में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे को पिछले महीने मंत्रिपरिषद के फेरबदल और विस्तार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेने के लिए राणे महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने रायगढ़ में ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इस केस में मुंबई पुलिस ने कुल 42 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

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