नई दिल्ली (एजेंसियां)। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुर्घटना के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई मनोज सिंह सेंगर और 8 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुर्घटना का मामला सोमवार को संसद में गूंजा। लोकसभा में जहां कांग्रेस पार्टी के छह सांसदों ने इस मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया वहीं राज्यसभा में में उत्तर प्रदेश सरकार पर गए अधर्म पर कांग्रेस के छह सांसदों ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।


लोकसभा व राज्यसभा में मामले की गूंज
रायबरेली में उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता के साथ हुई वाहन दुर्घटना का मामला सोमवार को राज्यसभा में उठा। सदन में शून्यकाल के दौरान मामले को उठाते हुए सपा  सदस्य राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि उसे मारने का प्रयास किया गया है। जैसे ही यादव ने शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाया सपा, बसपा व कांग्रेस सहित लगभग पूरा विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने होम मिनिस्टर से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा है। इसके बावजूद विपक्ष के संतुष्ट न होने पर राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

पीड़िता खतरे से बाहर

हादसा कल उस समय हुआ जब पीड़िता उन्नाव से रायबरेली जा रही थी। जिस वाहन में वह, परिवार के दो अन्य सदस्य और वकील यात्रा कर रहे थे, एक ट्रक से टकरा गया। पीड़िता अब खतरे से बाहर है, पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने मीडियाकर्मियों को बताया। उन्होंने कहा कि कार में यात्रा कर रही दो महिलाओं का निधन हो गया है, जबकि वकील की हालत गंभीर है। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर पीड़ित का परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करता है, तो राज्य सरकार इसे जांच एजेंसी को सौंप देगी।
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विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरेापी
भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी हैं। वह उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी विधायक हैं और उन्हें पिछले साल अप्रैल में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले साल जुलाई में सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के 506, 506 (50), धारा 120 बी, 363, 366, 376 (1) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत मामला दर्ज किया था। 4 जून, 2017 को उन्नाव स्थित अपने आवास पर भाजपा विधायक द्वारा किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था, जहां वह नौकरी की तलाश में गई थी। जब पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की, तो पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 3 अप्रैल, 2018 को मामला दर्ज किया और दो दिन बाद जेल में डाल दिया। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट में उनके शरीर पर गंभीर चोटों का पता चला।

 

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