मुजफ्फरनगर (यूपी) (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना शहर में पुलिस को सूचना दिए बिना कर्नाटक और असम के कुल 24 तब्लीगी जमात सदस्यों को मस्जिद में रहने के लिए बुक किया गया है। एसएचओ यशपाल धामा के अनुसार, बुधवार को तब्लीगी जमात के 24 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी 23 अप्रैल से शामली जिले के कैराना शहर में पटवारी मस्जिद में रह रहे थे।

एक सदस्य कोरोना वायरस पाॅजिटिव पाया गया

इसी तरह के एक अन्य मामले में मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना अंतर्गत शेरनगर गांव में पूर्व सूचना दिए एक मस्जिद में तब्लीगी जमात के 10 सदस्यों के रहने की बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में बुधवार को जमात के 10 सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया। इन 10 लोगों में से, एक सदस्य कोरोना वायरस पाॅजिटिव पाया गया।

यूपी में 2998 कोरोना पाॅजिटिव केस सामने आए

शेरनगर गांव को अधिकारियों द्वारा हॉटस्पॉट घोषित किया गया। शेरनगर गांव में रहने वाले तब्लीगी जमात के सदस्य 23 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन से आए थे। गुरुवार को अपडेट हुए काेरोना वायरस मामलों की देश में अब तक संख्या 52,952 हो गई है। इसमें 1,783 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं अकेले यूपी में 2998 कोरोना पाॅजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 1130 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 60 की माैत हो चुकी है।

National News inextlive from India News Desk