लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को 'यूपी एक्‍साइज (सेटलमेंट ऑफ लाइसेंसेज फॉर प्रीमियम रिटेल वेंड्स ऑफ फॉरेन लिकर) रूल्‍स, 2020' को मंजूरी दे दी, इससे राज्‍य में स्थित मॉल्‍स में कुछ कैटेगरीज की शराब की बिक्री का रास्‍ता खुल गया है। राज्य सरकार के अनुसार मॉल में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। यह वर्तमान दुकानों के अतिरिक्‍त होंगे।

जिस माॅल में शराब बिकेगी उसका क्षेत्रफल 10000 वर्ग फीट होना चाहिए

संजय भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव उत्पाद शुल्क यूपी सरकार ने कहा, 'अब तक विदेशी शराब खुदरा और मॉडल दुकानों में बेची जा रही है। इससे पहले मॉल में विदेशी शराब की बिक्री के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब उन्हें एफएल-4-सी के रूप में लाइसेंस दिया जाएगा ताकि मॉलों में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की खुदरा बिक्री हो सके। इसके साथ ही शराब की मौजूदा दुकाने भी चलेंगी।' उन्होंने कहा, 'जिस मॉल में शराब बिक्री की अनुमति होगी उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10000 वर्ग फीट होना चाहिए।'

माॅल में शराब बिकने से लगाया राजस्व का अनुमान

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके साथ पर्याप्त मात्रा में राजस्व भी मिलेगा। उन्होंने बताया, 'यह पहली बार यूपी में आ रहा है और राज्य सरकार को अपने खजाने में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। हमने राजस्व का एक अनुमान लगाया है लेकिन अभी मैं इसे साझा नहीं करना चाहूंगा।'

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