लखनऊ (आईएएनएस)। UP Lockdown 3.0 Guidelines: योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब और बीयर की दुकानें सोमवार से खुलने दी जाएंगी जब देशव्यापी तालाबंदी का तीसरा चरण शुरू होगा। सुबह 10 बजे से दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी और सोशल डिस्‍टेंसिंग मानदंडों का सख्‍त पालन करना होगा।

रेड जोन में अनुमति नहीं

रेड जोन में आने वाले जिलों में शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी और इन क्षेत्रों में लॉकडाउन नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। आयुक्त संजय भुसरेड्डी ने कहा कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 'दुकानों के बाहर सड़कों पर निर्दिष्ट दूरी पर सर्किल बनाए जाएंगे और एक बार में केवल पांच ग्राहकों को खरीदारी करने की अनुमति दी जाएगी।' इससे पहले दिन में, टीम 11 की एक बैठक के दौरान, राजस्‍व की दृष्टि से शराब की दुकानों को आंशिक रूप से फिर से खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था।

राज्‍य में लॉकडाउन नियमों को लेकर होगी सख्‍ती

इसके अलावा, मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा सोमवार को शुरू होने वाले तीसरे चरण की पूर्व संध्या पर जारी एक सलाह में, लॉकडाउन के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, नियमों को लागू किए जाने की बात कही है। रेड ज़ोन जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी तरह के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय आवश्यक सेवाओं से जुड़े नामित व्यक्तियों के लिए। औद्योगिक इकाइयों को, हालांकि, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दी जाएंगी। ऑरेंज ज़ोन में कैब सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन चालक के अलावा केवल दो यात्रियों के साथ। राज्य सरकार ने सभी को विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरोग्य ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि 65 वर्ष की आयु से ऊपर, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, और पुरानी बीमारियों से पीड़ित, लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

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