कानपुर। दीपावली के अवसर पर पूरे देश में पटाखे जलाने का ट्रेंड है। ऐसे में जिन लोगों ने इस बार देर रात पटाखे जलाने का प्लान किया है उनके लिए बड़ी खबर है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय में ही पटाखे छुड़ाने होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 8 बजे से 10 बजे के बीच है। इसके पहले या फिर बाद में पटाखे छुड़ाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।


सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल फिक्स किया था टाइम
देश में प्रदूषण की वजह से पटाखे छुड़ाने और बेचने को लेकर बीते कई सालों से जद्दोजहद चल रही है। 2017 में  प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर पटाखों पर बैन के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा था। इस फैसले में बदलाव को लेकर बीते साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केवल लाइसेंस वाले पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। ई-कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
diwali 2019: रात सिर्फ 8 से 10 बजे के बीच ही जला सकेंगे पटाखे,यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया नोटिफिकेशन
रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की परमीशन
तेज आवाज वाले पटाखे और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक बरकार रखी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पटाखे फोड़ने/जलाने का समय भी निर्धारित किया था।  सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने सामूहिक रूप से भी पटाखे जलाने की सलाह दी थी। कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलाके के स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को दी गई थी। अगर किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी तो उसकी जवाबदेही एसएचओ की होगी।

 

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