लखनऊ (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ में पॉलिथीन पर बैन का पालन न होने पर सख्त रुख अपना लिया  है। यूपी सरकार ने लखनऊ में पॉलिथीन पर बैन का पालन न होने पर तीन दिनों के भीतर जिलाधिकरी, नगर निगम आयुक्तों और अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा उन व्यापारियों की सूची भी मांगी गई है जो प्रतिबंधित पॉलिथीन बेच रहे हैं।

सोमवार रात एक निर्देश जारी किया

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने पॉलिथीन बैन का पालन न होने को लेकर सोमवार रात एक निर्देश जारी किया है। इसमें लखनऊ डीएम, नगर निगम आयुक्त, एसएसपी, सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे पॉलिथीन के बैन के बारे में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को लिखित रूप से सूचित करें और लोगों के प्रतिनिधियों से बात करें।

बैन के बाद भी पॉलीथिन में बिक रहे सामानजिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी

अधिकारियों को वार्निंग भी दी गई कि 31 अगस्त के बाद अगर बैन पॉलिथीन की बिक्री की कोई रिपोर्ट मिलती है, तो एसएचओ, नगर निगम और अन्य अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल सरकार के आदेश के अनुसार, 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलिथीनपर बैन लगा दिया गया है। सरकार ने उल्लंघन करने वालों के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रस्ताव रखा है।

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