- लापरवाही बरतने पर 48 घंटे के लिए बंद होंगी दुकानें, राज्य सरकार की गाइड लाइन का इंतजार

- बिना मास्क के घूमने वालों पर होगी कार्रवाई, दो फीट की दूरी का पालन जरूरी

आगरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। एक अक्टूबर से धाíमक स्थल और स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। लापरवाही बरतने पर 48 घंटे के लिए दुकानें बंद होंगी। वहीं बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। दो फीट की दूरी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है।

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बिना मास्क न दें सामान : डीएम ने सभी बाजार कमेटियों को पत्र लिखा है जिसमें बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान न देने के लिए कहा गया है। दुकान के बाहर दो फीट की दूरी का पालन करने पर जोर दिया गया है।

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- बैंड बाजा बरात की अनुमति : शादी में जल्द ही बैंड बाजा और रोड लाइट की अनुमति मिलेगी लेकिन दो फीट की दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

- इस साल सार्वजनिक स्थलों पर दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगेंगे। घरों में प्रतिमाएं रखने पर कोई रोक नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

- इस साल दशहरा मेला भी नहीं लगेगा। मेला लगने से भीड़ एकत्रित होगी।

बिना मास्क हुए 1710 चालान

आगरा। कोरोना संक्रमण के दौर में भी लोग बिना मास्क घर से बाहर निकल रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने जिले में चे¨कग कर ऐसे लोगों के चालान किए। सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक चले अभियान में थाना पुलिस ने 1679 लोगों के चालान कर दिए गए। इनसे 3.35 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला गया है। वहीं यातायात पुलिस ने बिना मास्क वाहन चलाने पर 31 लोगों के चालान कर 7600 रुपये शमन शुल्क वसूल लिया। इस तरह जिले में बिना मास्क सड़क पर निकलने वालों के कुल 1710 चालान हुए।