आगरा : सिकंदरा के रुनकता में चौकीदार की हत्याकर फैक्ट्री से स्क्रैप लूटने के आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। आरोपी सोनू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र मोहम्मद राशिद ने खारिज कर दिया।

स्क्रैप लूट ले गए

सिकंदरा के रुनकता में आकाश सिकरवार की संगम पावर एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से फैक्ट्री है। पिछले साल अप्रैल से फैक्ट्री बंद पड़ी थी। आकाश ने वहां चौकीदारी के लिए मंगल सिंह को रखा हुआ था। पांच जनवरी की आधी रात को बदमाशों ने फैक्ट्री पर धावा बोलकर चौकीदार की हत्या कर दी और वहां रखा एल्युमिनियम और कॉपर का कई कुंतल स्क्रैप लूटकर ले गए थे। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपियों के फुटेज मिले थे

सिकंदरा पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए सोनू निवासी रसूलपुर, फीरोजाबाद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस को आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। सोनू की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के 14 मुकदमों का आपराधिक इतिहास अदालत में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष के तर्क के आधार पर अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश कर दिए।