- औषधि विभाग की टीम ने मारा छापा, खरीद बिक्री पर रोक

- दवा निर्माता कंपनी में कार्यरत है फार्मेसिस्ट, 60 हजार रुपये में दवा प्रतिनिधि ने दिलवाए दस्तावेज

आगरा। जनपद में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करने में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। फव्वारा स्थित ताज मेडिकल स्टोर को लाइसेंस नियमों को ताक पर रखकर दे दिया गया। गुजरात की दवा निर्माता कंपनी में कार्यरत फार्मेसिस्ट के नाम से मेडिकल स्टोर को लाइसेंस जारी कर दिया गया। मुख्यालय में शिकायत पहुंचने पर गुरुवार को औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा। मेडिकल स्टोर संचालक ने स्वीकार किया कि वह फार्मेसिस्ट से कभी मिला ही नहीं है। टीम ने खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है।

बिना मिले ही लगा दिए फार्मासिस्ट के दस्तावेज

औषधि विभाग द्वारा ताज मेडिकल स्टोर को 23 मार्च 2021 को पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया। मेडिकल स्टोर के लिए फार्मेसिस्ट अनिवार्य है। लाइसेंस के लिए संचालक मोहम्मद सारिक और हमीदउद्दीन ने फार्मेसिस्ट शारदा प्रसाद गुप्ता (पंजीयन संख्या 49231) के दस्तावेज जमा किए। इस आधार पर भौतिक सत्यापन किए बिना ही लाइसेंस जारी कर दिया गया। शिकायत पर औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, लखनऊ एके जैन के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा। औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने बताया कि छापे के दौरान फार्मेसिस्ट शारदा प्रसाद गुप्ता नहीं मिले। पूछताछ में संचालक ने बताया कि वह फार्मेसिस्ट को नहीं जानता है। मैनकाइंड फार्मा के दवा प्रतिनिधि दिपेंद्र कुमार ने 60 हजार रुपये लेकर दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। साथ ही ऑनलाइन सत्यापन कराया था। जांच में सामने आया है कि शारदा प्रसाद गुप्ता गुजरात की दवा निर्माता फर्म में काम करता है। मेडिकल स्टोर के दवा की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी विक्रय आगरा मंडल अखिलेश कुमार जैन को लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है।

10 वर्ग मीटर में मेडिकल स्टोर

फव्वारा पर ताज मेडिकल स्टोर सहित तीन मेडिकल स्टोर 10 वर्ग मीटर में संचालित हैं। इसकी भी शिकायत की गई है। हालांकि, मानक के अनुसार 10 वर्ग मीटर में मेडिकल स्टोर संचालित हो सकता है।

फार्मेसिस्ट पर कार्रवाई के लिए फार्मेसी काउंसिल में शिकायत

फार्मेसिस्ट शारदा प्रसाद गुप्ता दवा निर्माता कंपनी में काम करता है। इसके बाद भी ऑनलाइन सत्यापन करा दिया गया। पंजीकरण निरस्त करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है।

बरनाला जेल में बंद गौरव अग्रवाल की फर्म का लाइसेंस निरस्त

नारकोटिक्स की दवा के अवैध कारोबार में गौरव अग्रवाल पंजाब की बरनाला जेल में बंद हैं। औषधि विभाग की टीम ने उसकी फर्म जीएस मेडिसिन, हींग की मंडी का निरीक्षण किया। जिस स्थान पर लाइसेंस है, वहां फर्म संचालित ही नहीं हुई। इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

श्री जी मेडिकल स्टोर की ¨टचर की खरीद बिक्री की अनुमति निरस्त

श्री जी मेडिकल स्टोर, फ्रीगंज से अवैध तरीके से ¨टचर की बिक्री करने की शिकायत पर औषधि विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी विक्रय ने ¨टचर की खरीद बिक्री की अनुमति को निरस्त कर दिया है।