- इस बार रखा गया था 70 करोड़ वसूली का लक्ष्य

- शहर में 3.20 लाख हाउस होल्ड

- नगर निगम के पास केवल 3.12 लाख हाउस रजिस्टर्ड

- अभी तक 17 करोड़ की हो सकी है वसूली

आगरा। अगर आप अपने हाउस टैक्स में दस प्रतिशत की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो 30 सितम्बर तक इसे जमा करा दें। अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं। अगर 30 सितम्बर तक आप अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए तो आपको पूरा टैक्स भी पे करना होगा। साथ ही 10 प्रतिशत की छूट से भी वंचित रह जाओगे।

बड़े बकाएदारों पर शिकंजा

अब नगर निगम बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इसके लिए बड़े बकाएदारों को चिह्नित किया जा रहा है। अब तक 63 हजार से ज्यादा हाउस होल्ड को डाक के माध्यम से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर निगम के अफसरों की मानें तो अभी शहर में और भी बड़े बकाएदार हैं। इनको भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि हाउस टैक्स को जमा करा दें। बता दें कि नगर निगम की सीमा में 3.12 लाख में से 1.80 लाख हाउस होल्ड ही रजिस्टर्ड है। इनमें से 45-50 हजार ही हाउस टैक्स पे करते हैं। बता दें कि शहर में कमर्शियल बकाएदारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अभी केवल रोडवेज ने ही 75 लाख रुपये जमा कराए है।

17 करोड़ की हो सकी है वसूली

अभी तक नगर निगम 70 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 17 करोड़ की वसूली ही कर पाया है। बता दें कि शहर के 42 हजार हाउस होल्ड से ही वसूली हो सकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नगर निगम के अफसर इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। अक्टूबर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों में जुट जाएंगे। इसमें चार महीने से कम का समय रह गया है। अभी तक न तो स्थानीय स्तर पर और न ही शासन स्तर पर लक्ष्य पूरा हो सका है।

वर्ष 2019-20 में 3.10 लाख भवन स्वामियों के सापेक्ष 65 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत 36 करोड़ की वसूली ही हो सकी। 2018-19 में 2.50 लाख भवन स्वामियों के सापेक्ष 50 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2017-18 में 1.80 लाख भवन स्वामियों के सापेक्ष 25 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके सापेक्ष और 21 करोड़ की वसूली हो पायी थी। 2020-21 में 70 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 17 करोड़ की ही वसूली हो सकी है।

ये की गई व्यवस्था

- 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।

- वार्ड स्तर पर कैम्प लगाए गए।

- पार्षदों का सहयोग लिया गया।

- रेवेन्यू इंस्पेक्टरों को मशीनों का वितरण किया गया।

- ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा मुहैया कराई गई।

- एप के माध्यम से भी टैक्स जमा कराने की व्यवस्था की गई।

हाउस टैक्स जमा कराने के लिए वार्ड स्तर पर कैम्प लगाए जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं।

निखिल टीकाराम फुंडे, नगर आयुक्त