सीए दीपिका मित्तल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। आईटीआर जमा करने की ये अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरुरी नहीं हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो आज ही इसे फाइल कर दें। नहीं तो आपको कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

भरनी पड़ेगी पेनल्टी
सीए विवेक अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग के अनुसार जिस नागरिक की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है। उनके लिए आइटीआर फाइल करना आवश्यक है। पांच लाख रुपए से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है और साथ ही उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं पांच लाख रुपए तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना एक हजार रुपए है। और यदि आप और अधिक देर करते हुए 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

लगेगा अतिरिक्त ब्याज
सीए दीपिका मित्तल ने बताया कि ध्यान रखें यदि आपका कर देय है तो नियत तिथि तक के बाद रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह एक परसेंट अतिरिक्त ब्याज लगेगा। साथ ही देर से आईटीआर दाखिल करने पर वेतनभोगी कर्मचारी नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं और यदि वे नियोक्ता के साथ इसका विकल्प चुनते हैं, तो देर से दाखिल करने पर अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न में आय को कम दर्शाने के लिए 50 परसेंट तक और आय को गलत दर्शाने के लिए 200 परसेंट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल करने पर कुछ नुकसान भविष्य के वर्षों में आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर यह विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। केवल गृह संपत्ति के नुकसान को ही भविष्य के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आप आयकर रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की छूट ले रहे है तो छूट के प्रमाणपत्र को संभालकर रखने की आवश्यकता है।

जल्दी आएगा रिफंड
आयकर अधिवक्ता शाकिर अली ने बताया कि इस साल आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अभी तक कई लोगों को इस साल के आयकर रिफंड के पैसे मिल भी गए हैं। आप भी समय पर आयकर रिटर्न दाखिल कर अपना रिफंड समय पर प्राप्त कर सकते है। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें आयकर विभाग द्वारा भी मैसेज करके समय से पहले रिटर्न फ़ाइल करने की सूचना दी जा रही है। अत: आप भी अपना आयकर रिटर्न समय से पहले भरकर अंतिम समय पर होने वाली परेशानियों से भी बच सकते है।

ट्रस्ट और सोसाइटी भी आज ही करें फाइल
सीए दीपिका मित्तल ने बताया कि जो ट्रस्ट और सोसाइटी 12-ए में रजिस्टर नहीं है। उनके लिए भी आईटीआर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अन्यथा उनको भी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

देर रात तक काम कर रहे सीए
आईटीआर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। ऐसे में सभी सीए और अकाउंटेंट देर रात तक काम कर रहे हैैं। इस वक्त वह कोई छुट्टïी भी नहीं मना रहे हैैं।

यूपीआई ने बढ़ाया काम
पहले बैैंक ट्रांजेक्शन कम होते थे। लेकिन अब लोग अवेयर हुए हैैं और बैैंक ट्रांजेक्शन बढ़े हैैं। खासकर यूपीआई के आने के बाद। ऐसे में सीए की टेंशन बढ़ गई हैैं। अब उन्हें यूपीआई ट्रांजेक्शन की ज्यादा गणना करनी पड़ रही है।


जो ट्रस्ट और सोसाइटी 12-ए में रजिस्टर नहीं है। उनके लिए भी आईटीआर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अन्यथा उनको भी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
- दीपिका मित्तल, सीए
अभी तक जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वह आज कर दें। अन्यथा उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है।
- विवेक अग्रवाल, सीए