क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट
पीयूसी सर्टिफिकेट प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को कहते हैं। गाडिय़ों से निकलने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर्ड पीयूसी केंद्रों के जरिए जारी किया जाता है। पीयूसी सेंटर में गाडिय़ों का फिटनेस सर्टिफाइड किया जाता है। पीयूसी सेंटर पर टेस्ट इंस्पेक्टर द्वारा टाइम टू टाइम टेस्ट भी की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीयूसी सेंटर द्वारा सही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या नहीं।
ऐसे बनवा सकते हैं पीयूसी सर्टिफिकेट
पहले पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उस व्यक्ति के नंबर पर ओटीपी आता था। हालांकि कई बार ओटीपी नहीं आने की कंप्लेन आ चुकी थी। साथ ही सॉफ्टवेयर में दिक्कत होने के कारण ओटीपी आने में 15-20 मिनट लग जाते थे। इस वजह से पेट्रोल पंप और पीयूसी सेंटर पर भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदूषण की जांच को आसान बना दिया गया है। जब से सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है तबसे ये समस्या नहीं आ रही है। पीयूसी के फॉर्मेट में भी चेंजेज आए हैं।
आज से कसेगा शिकंजा
अपर पुलिस आयुक्त अरुण चंद ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वाहनों को चेक किया, इसके अंतर्गत तिराहे और चौराहों पर बिना पीयूसी के दौड़ रहे वाहनों को चेक किया। इस दौरान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर ऐसे वाहनों के चालान काटे गए, वहीं कुछ वाहन चालकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि शहर में ऐसे वाहन जो धुआं फेंक रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे वाहनों से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

पीयूसी सर्टिफिकेट का प्रोसेस
-आपको पीयूसी सेंटर जाना होगा
-ऑपरेटर एग्जॉस्ट पाइप से आपकी कार के एमिशन लेवल की जांच होगी
-इसके लिए आपको 60 से 100 रुपए तक का भुगतान करना होगा।
-टेस्ट करने के बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।


इतने रुपए का कट सकता है चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कार चलाने वाले व्यक्ति के पास कार चलाते समय गाड़ी में इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर कार में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। नई कारों में एक साल के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद समय समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है और हर बार टेस्ट के बाद एक नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।


ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जाती है, ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है, जो रोड पर प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अरुण चंद, अपर पुलिस आयुक्त ट्रैफिक


वाहन चलाते समय रखें ये दस्तावेज
-इंश्योरेंस पॉलिसी
-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-पीयूसी सर्टिफिकेट