आगरा(ब्यूरो)। नगर निगम की ओर से इस बार हाउस टैक्स का टारगेट 100 करोड़ रुपए तय किया गया था। शहर में तीन लाख हाउस होल्ड हैं। इनसे अब तक 60 करोड़ रुपए का टैक्स डिपोजिट हो चुका है। 31 मार्च हाउस टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट है। अगर इस दौरान टैक्स जमा नहीं किया तो 12 परसेंट की पेनल्टी लगेगी। इससे बचने के लिए तय समय में हाउस टैक्स जमा कर पेनल्टी से बचा जा सकता है।

3 लाख शहर में हाउस टैक्स देने वाले हाउसहोल्ड
100 करोड़ रुपए है मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट
60 करोड़ रुपए का टैक्स अब तक जमा किया जा चुका है

घर बैठे ही जमा कर सकते हैं हाउस टैक्स
नगर निगम की ओर से आगराइट्स की सुविधा के लिए घर बैठे ही हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा भी दी गई है। इसके तहत मकान मालिक के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है। व्हाट्सपएप पर भी टैक्स अमाउंट के मैसेज के साथ पेमेंट का लिंक भी सेंड किया जाता है। जिस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन ओपन होते हैं। जिसमें किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। अगर कोई ऑफलाइन हाउस टैक्स जमा करना चाहता है तो अपने नियर बाई जोनल ऑफिस में जाकर जमा करा सकता है।

12 परसेंट की पेनल्टी के साथ प्रॉपर्टी जाने का भी डर
हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर मकान मालिक के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। 12 परसेंट पेनल्टी लगने के साथ प्रॉपर्टीज भी कुर्क की जा सकती है। हाल ही में नगर निगम की ओर से कई बकायेदारों पर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है।

हाउस टैक्स से संबंधित समस्या के लिए यहां करें संपर्क

जोन जोनल अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी
लोहामंडी अवधेश कुमार-7982157172 सर्वेश कुमार- 730072811, रामबाबू-8318793959
ताजगंज चंद्रपाल सिंह-8318259994 हेमंत कुमार-9415588079
छत्ता विजय कुमार-7300740641 नरेंद्र पाल सिंह-9412331441
हरीपर्वत विकास जैन- 6306074674 अक्षय कुमार-9412405438


हाउस टैक्स जमा कराने की 31 मार्च लास्ट डेट है। जिन्होंने भी अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, वह जल्द जमा करा दें। एक अप्रैल से 12 परसेंट ब्याज पेनल्टी के रूप में लगेगी।
विनोद कुमार गुप्ता, अपर नगरायुक्त, नगर निगम

बिजली का बिल हर कोई समय से जमा कराता है। क्योंकि बिजली कनेक्शन कटने का डर रहता है। ऐसे ही हाउस टैक्स को लेकर भी गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे बकाया न हो। बकाया न होगा तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी।
रामेंद्र शर्मा

अन्य यूटिलिटी सर्विस की तरह हाउस टैक्स भी समय से जमा कराना चाहिए। जिससे बकाया न चढ़े। जमा तो कराना ही होता है। समय से जमा कराएंगे तो पेनल्टी से बच सकेंगे।
योगेश शर्मा


हाउस टैक्स प्रक्रिया को लेकर नगर निगम को और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। बढ़े हुए हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। इन्हें कौन जमा कराएगा।
मुकेश सिंह