आगरा (ब्यूरो) I दैनिक जागरण-आईनेक्स्ट की टीम ने गूगल अर्थ पर सिकंदरा स्मारक के आसपास हो रहे अवैध निर्माण का जायजा लिया। इसमें गूगल अर्थ से स्मारक के पास हो रहे अवैध निर्माण की दूरी को मापा गया तो ये 30 मीटर भी नहीं है। जबकि एएसआई संरक्षित स्मारक के 300 मीटर के दायरे के भीतर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

सो रहा विभाग
स्मारक से 50 मीटर से भी कम दूरी पर लगातार नए-नए निर्माण हो रहे हैैं। हालांकि गुरुवार को एक अवैध निर्माण पर अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल के संज्ञान लेने पर तुरंत ही यहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई। अवैध निर्माण को यहां पर रुकवा दिया गया।

दो साल की कैद का है प्रावधान
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल व अवशेष नियम 1959 के नियम 38 के तहत पहले अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। इसके बाद प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (विधि मान्यकरण एवं संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 30 ए के तहत संपत्ति मालिक को दो साल का कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में कारावास व जुर्माना दोनों भी हो सकता हैं।

"स्मारक के पास हो रहे निर्माण को देखने के लिए एएसआई की टीम मॉन्यूमेंट के आसपास मुआयना करेगी। किसी भी निर्माण के मिलने पर उसे नोटिस दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी."
-राजकुमार पटेल, अधीक्षण पुरातत्वविद, एएसआई

"सिकंदरा स्मारक के पास हो रहे निर्माण के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना सिकंदरा के प्रभारी को जांच करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैैं."
-विकास कुमार, एसपी सिटी