आगरा: शराब पीने से रोकने पर पत्नी का सिर काटने वाले युवक को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पति नरेश उर्फ लाला को 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित भी किया है।

शराब पीने का विरोध करने पर दिया था वारदात को अंजाम

घटना 10 नवंबर, 2019 की रात की है। एत्माद्दौला के कछपुरा निवासी टीवी रिपेय¨रग नरेश उर्फ लाला शराब पीने का आदी था। पत्नी शांति देवी उसे रोकती तो पीटता था। घटना के दिन विवाद होने पर वह पत्नी को कमरे में घसीटकर ले गया। वहां बांक से उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर फरार हो गया था। कमरे में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गया था। दंपती के एक बेटा और तीन बेटियां हैं। अगले दिन बच्चे उठे तो मां को नहीं देखा, कमरे से पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी नरेश को शहर से गिरफ्तार कर उससे पत्नी का कटा हुआ सिर व खून से सने कपड़े बरामद किए थे। मृतका के पिता चोब सिंह निवासी मोहल्ला सत्ता एत्मादपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें हत्यारोपी पति नरेश, ससुर ठाकुर दास, सास मुन्नी देवी, देवर को नामजद किया था।

कोर्ट में अभियोजन की और से 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार के तर्क पर जिला जज ने पत्नी की निर्मम हत्या में नरेश उर्फ लाला को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अन्य आरोपी पुलिस जांच में ही बरी हो गई।