आगरा: घटना 19 मार्च 2021 की है। सिकंदरा क्षेत्र निवासी 13 साल की किशोरी घर से शौच के लिए गई थी। कई घंटे बाद भी जब नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। करीब चार बजे किशोरी का शव बरामद हुआ। तहरीर के आधार पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर दिया।
विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर पुुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए राहुल गोला निवासी गैलाना सिकंदरा व उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने पूछताछ में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की बात स्वीकार की थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी।


मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट विमलेश आनंद ने वादी सहित दस गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। जबकि, नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने राहुल गोला को दोषी पाया। अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की आधी राशि पीडि़त परिवार को देने के आदेश भी दिए हैं।