- 15 वर्ष पुराने कमर्शियल व्हीकल्स सड़क पर नहीं चल पाएंगे

- अब तक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नहीं थी व्यवस्था

आगरा। पर्यावरण की स्थिति को बेहतर करने के लिए आम बजट 2021 में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू करने की बात कही गई है। इस पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों को बेचने पर छूट मिलेगी। सरकार स्क्रैप नीति को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही नए वाहनों की खरीद पर छूट भी प्रदान की जाएगी। इसमें कमर्शियल वाहन की 15 वर्ष और निजी वाहन की समयावधि 20 वर्ष की जाएगी। इस नीति के लागू होने पर मंडल के 1.82 लाख वाहनों को रोड से हटाया जा सकेगा।

2004 के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं निरस्त

आरटीओ में 2004 में रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा चुके हैं। इस बारे में एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार ने बताया कि अभी पहले चरण में 2004 के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में 2006 के वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे। नई स्कै्रप पॉलिसी की अभी घोषणा हुई है। जब इस बारे में पॉलिसी से संबंधित दिशा-निर्देश आएंगे, तो उसके बाद ही क्लीयर हो सकेगा।

108315 रजिस्ट्रेशन कैंसिल

आगरा में अब तक 15 वर्ष पुराने 183015 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। स्क्रैप पॉलिसी से इन वाहन स्वामियों को फायदा हो सकेगा।

वायु और ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना वसूला

24.53 लाख

आईआईटी कानपुर ने की थी स्टडी

बता दें, के ंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी कानपुर से ताजमहल पर स्टडी कराई थी। इसमें आगरा में वायु प्रदूषण के लिए अति सूक्ष्म कणों में वाहनों का 19 फीसदी योगदान पाया गया। इसके चलते टीटीजेड में 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।