आगरा। पंचायत चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन चुनाव की हलचल के बीच ग्रामीण इलाकों में चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलर्ट हो गए हैं। वहीं जांच एजेंसियों ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल, भड़काऊ पोस्ट से माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए निगरानी रखी जा रही है।

सोशल मीडिया पर एक्टिव मूवमेंट

पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव पुलिस की टीमों ने अतिसंवेदनशील इलाकों में अपनी निगरानी तेज कर दी है। इस संबंध में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी थाना प्रभारी इलाके के संभ्रांत लोगों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं।

व्हाट्सग्रुप में पुलिस

चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार पुलिस की टीमें सिविल ड्रेस में एक्टिव मोड पर आ गई हैं। अधिकारियों की मंशा के अनुरूप टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने पब्लिक और राजनैतिक संगठनों के बीच अपना नंबर शेयर करना शुरू कर दिया है। इससे पुलिस को चुनाव प्रचार व उसके बाद होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी।

किया जा रहा अवेयर

पंचायत चुनाव का आगाज होते ही पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों को चिन्हित कर रही है। इस संबंध में ऐसे लेागों को अवेयर भी किया जा रहा है कि चुनाव की गाइड लाइन के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट सेंड करना कानूनी अपराध है, अगर इसके बाद भी उस व्यक्ति द्वारा पोस्ट की जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे हो रही निगरानी

-राजनैतिक संगठनों से जुड़े लोगों की पोस्ट पर नजर

- किसी व्यक्ति विशेष के लिए भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई

- जाति या धर्म को लेकर की गई पोस्ट, जिससे शांति व्यवस्था का खतरा हो

-किसी मतदाता को वोट के लिए लालच देने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

-मामले की पुष्टि होने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

वर्जन---

जनपद में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीमें एक्टिव मोड पर रहेंगी। वहीं इलाके के संभ्रांत लोगों के साथ मिलकर बैठक भी की जा रही है, जिससे असमाजिकतत्वों के बारे में पुलिस को सूचना मिल सकेगी।

- बबलू कुमार, एसएसपी

शहर में इन इलाकों पर नजर

-मिश्रित आबादी वाले इलाके

-मंटोला, महावीर नाला

-आलमगंज, नाई की मंडी

-आजमपाड़ा, शहीद नगर

-इस्लाम नगर यमुनापार

देहात में यहां निगरानी

-मिश्रित आबादी वाले गांव

-अकोला, ककुआ

-फतेहपुर सीकरी

-चाहरवाटी, मलपुरा

-फतेहाबाद, बाह, पिनाहट

गलत भाषा के प्रयोग पर कार्रवाई

-आइपीसी की धारा

294

तीन महीने की सजा

-धार्मिक टिप्पणी करने पर कार्रवाई

आईपीसी की धारा

295 ए

-दोषी मिलने पर तीन वर्ष की सजा

-संप्रदाय के विरुद्ध लिखना

आईपीसी की धारा

124 ए

वर्जन

चुनाव में धर्म और जति को लेकर की जाने वाली पोस्ट, चुनाव प्रचार को लेकर किसी भी तरह का लालच देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए अलग अलग आईपीसी की धारा के अनुसार सजा का प्रावधान है।

रवि चौबे, अधिवक्ता